राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि Digitization के लिए बड़ी संख्या में जमाबंदी पूरी तरह से छूट गई थी. इस संबंध में हाल ही में विभाग द्वारा सभी समाहर्ताओं को पत्र लिख कर भविष्य में इन छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटाइज और ऑनलाइन करने से पहले अंचल अधिकारी को भूमि सुधार उप समाहर्ता की अनुमति लेनी होगी.